कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 24 जून तक बढ़ाया गया है।निदेश के आलोक में साप्ताहांत पर दिनांक 19 जून शनिवार संध्या 05 बजे से सोमवार 21 जून सुबह 06 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया है। 24 जून तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सोमवार सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक पूर्व की भांति दुकानें खुलेंगी। इस अवधि में कोविड-19 के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है। ■ *संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान रविवार को क्या क्या खुले रहेंगे और क्या बंद रहेंगे* रविवार को सभी दुकानें (सब्जी-फल- किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकान सहित) बंद रहेंगी।स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान,डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक तथा अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी-एलपीजी ऑउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे।रेस्तरां से होम डिलिवरी और टेक होम की सुविधा उपलब्ध रहेगी।राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे वाले ढाबे,कोल्ड स्टोरेज,वेयरहाउस भी खुले रहेंगे । उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जिलेवासियों से उक्त जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शनिवार शाम 04 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे के बीच उक्त दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दिन निजी वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी कार्य छोड़कर अन्य किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । उपायुक्त ने कहा कि उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों/ संस्थानों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।