समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में *उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी* ने मंगलवार को *मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना* की *जिला स्तरीय समिति* की बैठक की। मौके पर *उप विकास आयुक्त श्री जय किशोर प्रसाद, एसडीओ चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावात, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार, चास नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी श्री विवेक सुमन, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री रवि शंकर मिश्र* आदि उपस्थित थे। जिला कल्याण पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के संबंध में विस्तार से समिति सदस्यों को अवगत कराया। *उपायुक्त श्री चौधरी ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है। इसका व्यापक प्रचार – प्रसार करें। ताकि इस योजना की जानकारी लोगों को हो सके और इसका उद्देश्य पूरा हो।*उन्होंने इस योजना के प्रचार – प्रसार एवं आहर्ता पूरा करने वाले जरूरतमंदों का आवेदन संग्रह करने के लिए *जेएसएलपीएस, एनयूएलएम (अर्बन), उद्योग विभाग के प्रखंड समन्वयकों आदि को सक्रिय करने* का निर्देश दिया। साथ ही सभी को अलग – अलग लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। अगली बैठक से संबंधित सभी इकाईयों के जिला प्रबंधक को उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में *मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए प्राप्त कुल 62 आवेदनों* पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। जिस पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि *प्राप्त आवेदनों में किसी भी आवेदनकर्ता ने संकल्प के अनुरूप सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में नहीं होने से संबंधित स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं किया है।* इसलिए इन आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता। उपायुक्त ने अग्रतर कार्रवाई के लिए जरूरी – निर्देश दिया। *क्या है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना*राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए *मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना* का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सरकार द्वारा *ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण कम ब्याज पर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 40 फीसद तक का अनुदान भी प्रदान* किया जाएगा। अनुदान की अधिकतम राशि पांच लाख रुपए है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा सखी मंडल की दीदियां उठा सकती हैं। लाभुक के चयन के लिए *जिला स्तरीय समिति में उपायुक्त अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष, निगम के कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य सचिव, परियोजना निदेशक आइटीडीए सदस्य, लीड बैंक मैनेजर सदस्य, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सदस्य एवं जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य* है।