बोकारो – भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार खाद्य कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन या खाद्य अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन या अनुज्ञप्ति के किसी भी खाद्य वस्तु (पेय पदार्थ सहित) का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, वितरण या आयात करना दंडनीय अपराध है, जिसके तहत छह माह तक का कारावास और पांच लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। *इस संबंध में अभिहित अधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के नेतृत्व में चास नगर निगम क्षेत्रान्तर्ग सदर बाजार एवं अग्रवाल मार्केट में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं चास नगर निगम के अधिकारियों के साथ आज दिनांक 21 अगस्त, 2021 को छापेमारी की गई*। छापेमारी के दौरान खाद्य पदार्थ बेचे जाने वाले दुकान से भारी मात्रा में गुटखा पान मसाला, तंबाकू उत्पाद तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद कर जप्त कर लिया गया है। इस दौरान *दोनो दुकानों को अनुमंडल पदाधिकारी चास की देखरेख में सील कर* दिया गया। सदर बाजार के दुकान बिनोद स्टोर एवं अग्रवाल मार्केट के दुकानदार अंशुल कुमार की दुकान सील किया गया। *■ यह एक संदेश देने का काम किया जा रहा है- एसडीओ चास….*अनुमंडल पदाधिकारी श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि सदर बाजार सहित पूरे चास में प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला की बिक्री जोरो पर की जा रही है। आज दो दुकानों पर कार्रवाई की गई है तथा अन्य दुकानों की भी जांच की जा रही है। यह एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि जो भी दुकानदार प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक की खरीद बिक्री कर रहे है। वे सतर्क हो जाये इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य व्यवसायिओं को भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया।*■ एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस लेना सुनिश्चित करेंगे-*अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार सभी खाद्य कारोबार कर्ता एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस अपने बिल पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही *भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार दुकानो में बिकने वाले खाद्य पदार्थ जो बंद पैकेट में बिक्री होती है उसमें वस्तु की उत्पाद तिथि व प्रयोग की अंतिम तिथि अंकित करना अनिवार्य है*। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य कारोबार कर्ता को एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस प्राप्त करने एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का पालन करना करते हुए कहा गया की ये प्रक्रिया सतत् जारी रहेगा।*■ दुकान में प्रतिबंधित पान मसाला पाए जाने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और कोटपा 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी-*अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेशानुसार किसी भी प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित पान मसाला पाए जाने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और कोटपा 2003 के विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देश के आलोक में चास अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि जिन्होंने अबतक एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस नहीं लिया है, वे यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस लेना सुनिश्चित करेंगे।*छापेमारी के दौरान जिला छापामारी दल के सदस्य मोहम्मद असलम, चास नगर निगम की श्रीमती सुषमा बाला, उमेश सहित अन्य उपस्थित थे।*