रामगढ़: बृहस्पतिवार को उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत टायर मोड़ क्षेत्र में नवनिर्मित स्वाधार गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती नचिकेता मिश्रा के द्वारा उपायुक्त को स्वाधार गृह में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति विस्तार पूर्वक जानकारी दी।उपायुक्त ने स्वाधार गृह में मौजूद सभी कमरों, रसोईघर, कार्यालय परिसर आदि का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को स्वाधार गृह को और लाभकारी बनाने हेतु कई महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए।क्या है स्वाधार गृहभारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वकांक्षी योजना है । जिसकी शुरूवात 01 जनवरी 2016 में की गयी ।उक्त योजना के अन्तर्गत कठिन परिस्थिति में गुजर – बसर कर रही महिलओं के पुनर्वास के लिए एक आश्रय गृह है , जिसमें महिलाएं अपना जीवन गरिमा के साथ व्यतित कर सकें।स्वाधार गृह योजना में आश्रय , भोजन , कपड़े और स्वास्थ्य के साथ – साथ उक्त महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की योजना है ।*स्वाधार गृह योजना हेतु लाभुक ( Beneficeries )*स्वाधार गृह योजना 18 वर्ष से उपर की आयु से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं के लिए है । ( 18+ से 60 वर्ष आयु वर्ग )घरेलु हिंसा से पीड़ित महिला अधिकतम 1 वर्ष तक रह सकती है ।अन्य जरूरतमन्द महिलाएँ अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है ।55 वर्ष से उपर आयु की महिलाएं अधिकतम 5 वर्ष तक रह सकती है । 60 वर्ष के उपरांत वृद्धा आश्रम में स्थानंतरित किया जाना है ।*नोट पीड़ित महिलाओं के साथ 0-18 वर्ष तक की लड़की अपनी माँ के साथ रह सकती है ।**स्वाधार गृह में उपलब्ध सुविधाएँ*भोजन , कपड़ा , चिकित्सीय सुविधा आदि के साथ अस्थायी आवासीय आवास प्रदान करना ।परामर्ष , व्यवहार , प्रषिक्षण मार्गदर्षन , विधिक सहायकता आदि ।घरेलु हिंसा से पीड़ित परिवारिक तनाव , वैवाहिक विवादों , प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित तथा बेघर महिलाओं को आश्रय सहायता प्रदान करना ।महिलाओं के आर्थिक पुनर्वासा के लिए व्यवसायिक और कौषल विकास प्रषिक्षण प्रदान करना ।महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से तथा जिला प्रषासन , रामगढ़ के अधीन स्वयं सेवी संस्था ” गंगा तटीय ” द्वारा संचालित किया जा रहा है ।स्वाधार गृह में 30 महिलओं हेतु अस्थायी आवासीय आवास की व्यवस्था की उपलब्ध है।