खूंटी – जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सभी ऑटो डीलर्स को जानकारी दी गई है कि खूंटी जिला के ग्राहकों को वाहन विक्रय करते हुए डीलर प्वाइंट पर पंजीकरण किया जा रहा है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 42 के तहत वाहनों को बिना टेम्पररी/परमानेंट पंजीकरण किए ग्राहकों को वाहन उपलब्ध नहीं कराना है। साथ ही नियम 47(e) के साथ पठित नियम 4 के तहत ग्राहक का आवासीय संबंधी प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 40 के तहत वाहन का पंजीकरण नहीं कराया जाय जहां ग्राहक निवास करते हैं। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि नियमों के तहत ऑटो डीलर्स के आउटलेट द्वारा वैसे ग्राहकों जो खूंटी जिला में निवास करते हैं, उनके वाहनों का पंजीकरण जिला परिवहन कार्यालय, खूंटी में करवाया जाय। नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप संबंधित आउटलेट बंद करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी