13.1 C
New Delhi
Monday, December 23, 2024
HomeLocal NewsSahibganjसाहिबगंज - अवैध उत्खनन एवं नाव द्वारा परिवहन का औचक निरीक्षण

साहिबगंज – अवैध उत्खनन एवं नाव द्वारा परिवहन का औचक निरीक्षण

दिनांक 02.12.2020 को देर रात उपायुक्त राम निवास यादव के निर्देशन में गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत समदा घाट पर अवैध उत्खनन एवं नाव द्वारा परिवहन का औचक निरीक्षण किया जहां उपायुक्त ने पाया कि पत्थर का भंडारण अवैध रूप से नावों में लोड किया जा रहा था।
इस क्रम में 07 नाव को अवैध खनन तथा प्रेषण कार्य मे लिप्त पाए जाने पर पकड़ा गया एवं इन्हें ज़ब्त किया गया , एवं 04 व्यक्ति, 01 पंप सेट, 50 लीटर डीजल, बैटरी आदि भी पकड़े गए।
जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने जानकारी देते हुए कहा इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय संपत्ति का क्षरण भी हो रहा है । उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किए खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1″A” का स्पष्ट उल्लंघन है । उक्त अधिनियम के तहत धारा 21(A)/ 21(6) के अंतर्गत दंड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई कि जाएगी।
उन्होंने बताया कि झारखंड लघु खनिज संविधान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं झारखंड मिनिरल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2017 के नियम 07 एवं 09 के अंतर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कारवाई की जा सकती है। एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 379 एवं 175 के अंतर्गत कार्रवाई भी हो सकती है।
अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन भंडारण एवं परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति नाव चालक, मालिक एवं पत्थर खनिज के क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखंड लघु खनिज संपदा नियम वाली 2004 खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं गंगा रिवर एक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Most Popular

Recent Comments