आज प्रातः 10 बजे उपायुक्त राम निवास यादव के निर्देशन में जिला खनन टास्क फ़ोर्स द्वारा लोहंडा/ तेतरिया /आद्रो लोहंडा/ माको जलेबिया आदि क्षेत्रों में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापेमारी की गई।
जांच के क्रम में अवैध उत्खनन एवं प्रेषण कार्य मे लगे हुए 1 पोपलेंन, 01 हाइवा पर 700 धनफीट पत्थर लोड पकड़ा गया। तथा इसमें 07 लोग लिप्त पाए गए…
जांच के क्रम में एक चालक ने बताया कि जिस जगह से वह अवैध पत्थर लोड कर ले जा रहा है उस मौजा में उसके नाम पर कोई खनन पट्टा नहीं है। पकड़े गए अन्य ड्राइवर के पास भी संबंधित कागजात यथा डीलर आज्ञप्ति, प्रदूषण विभाग द्वारा सहमति पत्र नहीं पाया गया।
जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने जानकारी देते हुए कहा इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय संपत्ति का क्षरण भी हो रहा है । उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किए खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1 “ए” का स्पष्ट उल्लंघन है । उक्त अधिनियम के तहत धारा 21(A)/ 21(6) के अंतर्गत दंड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई कि जाएगी।
अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन भंडारण एवं परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति नाव चालक, मालिक एवं पत्थर खनिज के क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखंड लघु खनिज संपदा नियम वाली 2004 खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं गंगा रिवर एक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।