दुमका :* बिना मास्क सार्वजनिक जगहों पर पाये जाने वालों पर 2 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। जुर्माना देने में असमर्थ रहने वालों से श्रमदान कराया जाएगा। सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की लगातार शिकायत मिलने के बाद इस बाबत उपायुक्त राजेश्वरी बी ने अधिकारियों को आदेश जारी किया।उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार राज्य सहित जिले में भी काफी तेजी से हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कई सावधानियां बरतनी जरूरी है। सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है। सभी को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। सभी के सहयोग से ही कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सफल होंगे।उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में शारीरिक अलगाव के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह इंसीडेंट कमांडर को माइकिंग के द्वारा प्रचार प्रसार कर नागरिकों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया है।राजेश्वरी बी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करे, इसे सुनिश्चित करें। बिना मास्क के पकड़े जाने पर पहली बार 100 रुपये, पुनः पकड़े जाने पर 500 रपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना उनसे लिया जाए। यदि कोई व्यक्ति जुर्माना देने में असमर्थ है, तो उनसे श्रमदान कराया जाए।