कोरोना के संक्रमण को पूर्णतया नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।इस दौरान जिला अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों को सोमवार से शनिवार तक अपराह्न 8:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गयी है। जारी किए गए निर्देश के अनुसार शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह के 6 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी रहेगा। इस दौरान फल, सब्जी, किराना सामग्री, मिठाई एवं अन्य खाद सामग्री की दुकाने बंद रहेंगी। इस दौरान सिर्फ दूध की दुकानें तथा स्वास्थ्य से संबंधित दवा दूकान,जांच घर,क्लिनिक,अस्पताल, पेट्रोल पंप,एलपीजी आउटलेट, सीएनजी आउटलेट,होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां,नेशनल या स्टेट हाइवे पर मौजूद ढाबा,कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस,अनलोडिंग गुड्स की सेवा जारी रखने की अनुमति प्रदान की गयी है।उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन ने जिले वासियों से उक्त जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे के बीच में सिर्फ दूध की दुकानें,दवा की दुकानें,अस्पताल, पेट्रोल पंप,एलपीजी आउटलेट सीएनजी आउटलेट,होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां, नेशनल या स्टेट हाइवे पर मौजूद ढाबा,व स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि सब्जी, फल,किराना, मिठाई आदि खाद्य सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों/संस्थाओं के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।