रामगढ़: *झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद , रॉची द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार औद्योगिक ईकाईयों (वर्णित 25 प्रकार की ईकाईयों ) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए निर्धारित सामान्य शर्तो के अनुरूप CAAQMS के तहत PM10 की मात्रा की माप करने हेतु Analyzer लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान रोलिंग मिल, बड़े स्टोन क्रेसर एवं रेलवे साईडिंग के लिए भी किया गया है। सभी बिन्दुओं का ऑन – लाईन JSPCB Server से Connectivity भी अनिवार्य है।पुनः झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, रॉची PMIC Analyzers लगाने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है। रामगढ़ जिला के विभिन्न क्षेत्रों में Index Air Quality Data से सामने आया है कि विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। Ambient Air Quality खराब होने से लोगों को कठिनाई व उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।औद्योगिक उपक्रमों द्वारा Air Pollution Control Device / ESP को Bypass करने की शिकायत भी सामने आई है।प्रदूषण की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कई उपक्रमों द्वारा safety cap / emergency stack of rotary kiln type plant को अवैध तरीके से खोला जा रहा है। CTO के शर्तो के अनुसार स्पंज आयरन , फेरो एलॉय , हार्ड कोक , साफ्ट कोक के उपक्रमों द्वारा – That the occupier shall provide software controlled interlocking facility keeping in view of online emission and effluent monitoring system to ensure stoppage of feed conveyor , so that the feed to the kiln would stop automatically , if emergency / safety cap of the rotary kiln is opened or ESP is non- operational . ” का अनुपालन किया जाना है , जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।* *सभी स्टोन क्रेसर, जिनकी क्षमता 500 TPD से ज्यादा है , उनको भी Online PM10 Analyzer , Display सहित लगाना है। खनन संस्थान , सी ० सी ० एल ० , टिस्को , सभी रेलवे साईडिंग को भी अनिवार्य रूप से PM10 Analyzer Display सहित लगाना है । वे इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।**उक्त आलोक में सम्पूर्ण रामगढ़ जिलान्तर्गत I SPCB की अधिसूचना संख्या B – 19 दिनांक 28.02.2019 से अच्छादित , सभी ईकाईयों व MoEF द्वारा सभी ” RED ” Category में चिन्हित औद्योगिक उपक्रम ( चिन्हित Highly Polluting 17 Categories of Industries सहित ) के मालिक / प्रबंधक को निदेश दिया गया है कि इस