राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को छह मई तक बढ़ाया गया है। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर दोपहर दो बजे के बाद दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बढते संक्रमण को देखते हुए इसमें और सख्ती बरतने के आदेश के साथ इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस निर्णय के आलोक में जिले में सरकारी आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज पंकज कुमार साव ने आज शहर का भ्रमण किया। ■02 बजे के बाद दुकान खोलने वालों पर प्रशासन सख्त….मौके पर दोपहर दो बजे के बाद घरों से अपना कारोबार कर रहे हैं दुकानों पर सख़्ती दिखाई गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने घरों से दुकान चलाने वाले दुकानदारों की दुकान बंद कराई एवं उन्होंने कहा कि 02 बजे के बाद वह दुकान ना खोलें नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भ्रमण के दौरान उन्होंने शहर में पुलिस के जवानों से सभी ठेला व खोमचा को दोपहर दो बजे के बाद हटवा दिया। जो दुकानदार दो बजे के बाद अपना- अपना दुकान का शटर नहीं गिराये थे उनको पुलिस के जवानों ने सख्ती से हिदायत देते हुए दुकान बंद कराया। शहर का भ्रमण करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज पंकज कुमार साव ने बताया कि सकार के आदेश का पालन सभी लोग करें। दोपहर दो बजे के बाद दवा दुकान को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छह मई तक लाकडान को बढ़ाया गया है। तीन बजे के बाद घर से बेवजह जो निकल रहे हैं उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ■ ज़ब्त की गई प्रतिबंधित वस्तुएं।इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज श्री साव ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी,कि शहर में एक दुकानदार के द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर जांच के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे गुटखा, पान मसाला, सिगरेट जो बिक्री के लिए वर्जित किया गया है वह बिक्री करते हुए पाया गया है, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा ज़ब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रतिबंधित वस्तुएं बेचने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।