झारखण्ड सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के मद्देनजर दिनांक 16 मई 2021 से दिनांक 27 मई 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत राज्य में व्यवसायिक तथा निजी वाहनों के आवागमन हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 16 मई 2021 से राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास, वैध फोटो पहचान पत्र तथा रेल अथवा हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने साथ टिकट रखना आवश्यक होगा।_______________________________________________◆ इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं ई-पास-ई-पास epassjharkhand.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा।◆ राज्य के अंदर ई-पास का प्रावधान :1. राज्य के अन्दर एक जिला से दूसरे जिला जाने हेतु E-Pass अनिवार्य होगा।2.निजी वाहनों से जिला के अन्दर आवागमन के लिए भी E-Pass अनिवार्य होगा।अतः, राज्य के अन्तर्गत पड़ने वाले एक जिला से दूसरे जिला आवागमन तथा एक जिला में ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने हेतु ई-पास की आवश्यकता होगी।3. राज्य में बाहर से प्रवेश करनेवाले (आनेवाले) सभी निजी वाहनों/टैक्सी के लिए साथ में E-Pass होना अनिवार्य होगा।■ ई- पास बनाने के लिए प्रक्रिया :-========================ई-पास बनाने के लिए सबसे पहले epassjharkhand.nic.in पर लॉग इन करें :◆ आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा।◆ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड जेनरेट करना होगा।◆ ध्यान रहे पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्माल लेटर, एक न्यूमेरिक नंबर (0–9) और एक स्पेशल कैरेक्टर रखना जरूरी होगा।◆ पासवर्ड कंफर्म होने के बाद झारखंड सरकार का डैशबोर्ड आएगा।◆ यहां फोन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद पसर्नल जानकारी देने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा।◆ पसर्नल इनफार्मेशन और डॉक्यूमेंट जमा करने के ऑप्शन में आपको पूरी जानकारी देनी होगी।◆ डॉक्यूमेंट के लिए वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है।◆ पर्सनल इनफार्मेशन देने के पश्चात ई-पास का ऑप्शन आएगा।_________________________________________● 4 तरह के होंगे ई-पास :1. झारखंड से बाहर जाने के लिए।2. झारखंड के अंदर एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए ।3. जिला के अंदर मूवमेंट के लिए ।4. राज्य के बाहर से झारखंड आने के लिए ।——————————————————————–■ किन परिस्थितियों में E-Pass की आवश्यकता नहीं :-1. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं/ उद्देश्यों तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।2. राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा का परिचालन बिना E-Pass के किया जाएगा। इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र/रुट पास ही पास के रूप में मान्य होगा।3. राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा। 4. भारत सरकार, झारखण्ड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को E-Pass आवश्यक नहीं होगा।5. राज्य के अन्दर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।————————————————————–■ झारखण्ड राज्य में प्रवेश करनेवाले लोगों के लिए प्रावधान निम्नलिखित है-झारखण्ड राज्य में आने वाले सभी लोगों को 07 दिनों के क्वारंटाइन अवधि में निम्न शर्तों के साथ रहना होगा:-हवाई/रेल/सड़क मार्ग से झारखंड आने/वापस वापस आने वाले सभी लोगों को 07 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इस अवधि में होम क्वारंटाइन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन/निर्माण/औद्योगिक/कृषि कार्य/स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले कर्मियों तथा 72 घण्टे के अन्दर झारखंड आकर वापस जानेवाले लोगों पर लागू नहीं होगा।—————————————————————-■ राज्य में व्यवसायिक/निजी वाहनों के आवागमन के समय निम्न शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा :•निजी वाहन/टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा के चालकों को मास्क/फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। •निजी वाहन/टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा। वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा। •यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।•65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।