जिला उपायुक्त श्री सूरज कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं उद्योग विभाग की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई । बैठक में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2020-2021 को लेकर चर्चा की गई । उपायुक्त के द्वारा जिले के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित युवाओं से आह्वान करते हुए कहा गया कि वे इस योजना के अन्तर्गत पात्रता के अधीन अपना आवेदन पत्र प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने वाले संस्थानों में जल्द से जल्द जमा कर सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठावें । योजना से संबंधित योग्यता एवं पात्रता की चर्चा करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि-1. आवेदक को राज्य के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई.टी.आई, सरकारी पॉलीटेक्निक जो National Skill Qualification Framework से जुड़ा होना में उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलता पूर्वक प्रमाणित हो ।2. आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात् आवेदक न तो सार्वजनिक/निजी क्षेत्र से जुड़े हो और न ही स्वरोजगार से जुड़े हो) ।3. आवेदक को झारखण्ड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए ।4. योजना हेतु चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्ता के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए ।5. इस योजना के लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण नहीं होना चाहिए।6. आवेदक झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (क्वउपबपसम) होना चाहिए ।7. आवेदक के स्वंय का वैध बैंक खाता एवं आधार कार्ड होना चाहिए ।8. वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो, जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो ।9. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए । साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र-सीमा में नियमानुसार छुट दी जाएगी । आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त के द्वारा यह कहा गया कि आवेदक ने जहां से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/प्रशिक्षण संस्थान में अपना आवेदन पत्र जल्द से जल्द भरकर जमा करें। आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के वेबसाईट www.jamshedpur.nic.in एवं नियोजनालय पोर्टल www.rojgar.jharkhand.gov.in अथवा अपने प्रशिक्षण संस्थान (जहां से उन्होने प्रशिक्षण लिया है) से प्राप्त किया जा सकता है । योग्य आवेदकों को सरकार के योजना के अनुसार उनके प्रोत्साहन हेतु 5000/-रूपया एक वर्ष के लिए एकमुश्त प्रदान की जायेगी। विधवा/परित्यक्ता/आदिम जनजाति और दिव्यागों के लिए यह राषि 7500/- रूपये दी जायेगी । बैठक में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं उद्योग विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे ।