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Monday, December 23, 2024
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अंतरराज्यीय आगंतुकों को ट्रेवल पास के बिना जिले में नही मिलेगी इंट्री

अंतरराज्यीय आगंतुकों को ट्रेवल पास के बिना जिले में नही मिलेगी इंट्री

रांची – अंतरराज्यीय आगंतुकों को ट्रेवल पास के बिना जिले में नही मिलेगी इंट्री, आगंतुक jharkhandtravel.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं पास, आकस्मिक या आपात स्थिति में ही पास का उपयोग करेंचेक नाका पर करनी होगी इंट्री, बताना होगा कारण, आगंतुकों को संस्थागत,पेड या होम क्वारन्टीन में रहने का दिया जाएगा विकल्पहोम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध डीएम एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई के निर्देशहोम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों का सर्विलांस टीम कभी भी औचक निरीक्षण कर सकती हैउपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री सूरज कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर चेक नाका पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को बिना ट्रेवल पास अंतरराज्यीय आगंतुकों को जिला में इंट्री नही देने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया है कि सभी आगंतुकों का डाटा इंट्री करते हुए ट्रेवल का आकस्मिक या आपात स्थिति में आने का कारण अवश्य जानें। साथ ही Jharkhandtravel.nic.in से निर्गत पास होने पर ही जिले में इन्ट्री दें। जिले में इन्ट्री के पश्चात आगंतुकों को होम या पेड क्वारन्टीन में रहने का विकल्प जिला प्रशासन द्वारा दिया जाएगा जिसके नियमों का अनुपालन सख्ती से करना अनिवार्य होगा।गौरतलब है कि ट्रेवल हिस्ट्री वाले लोगों में कोरोना संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है ऐसे में उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को कोविड-19 जिला नियंत्रण कक्ष एवं राज्य नियंत्रण कक्ष से माॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसे में आवश्यक है कि वे अपना मोबाइल फोन हमेशा स्वीच ऑन रखें। कोविड-19 जिला नियंत्रण कक्ष एवं राज्य नियंत्रण कक्ष से कभी भी माबाइल फोन से संपर्क स्थापित किया जा सकता है ऐसे में मोबाइल स्वीच ऑफ रहने पर संबंधित के विरुद्ध डीएम एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर गठित सर्विलांस टीम द्वारा होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, सर्विलांस दल किसी भी समय होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों का निरीक्षण कर सकती है ऐसे में संबंधित व्यक्ति घर पर नहीं मिलेंगे तो उनपर डीएम एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक दूरी कायम रखने, साबुन/हैंड वॉश से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने, नियमित सैनिटाइजर एवं मास्क लगाने का निर्देश दिया गया है।

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