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Monday, December 23, 2024
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साहिबगंज – खाद्य सुरक्षा अंतर्गत जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक सम्पन्न

आज उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में खाद्य सुरक्षा अंतर्गत जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक आयोजित की गई।बैठक में उपायुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनिमय 2011 के तहत कार्य प्रणाली के अधीन स्थिति नमूना संग्रह कार्य की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि खाद्य सुरक्षा अंतर्गत 102 कारोबारियों के सैंपल एकत्रित किए गए हैं जिनकी जांच आदि की गई है।इस दौरान उपायुक्त श्री यादव ने खाद्य सुरक्षा एक मानक अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों की समीक्षा की। जिसके अंतर्गत 09 मामले दर्ज किए गए हैं इस संबंध में बताया गया कि खाध कारोबारियों को नोटिस दिया गया है।उपायुक्त ने संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए अपने कोर्ट में उक्त मामलों की सुनवाई करने का बात कही तथा मामला दर्ज कारोबारियों को नोटिस करने का निर्देश दिया।बैठक में उपायुक्त ने सब्सटेंडर्ड मिसरेबल तथा अनसेफ पाए गए खाद्य विश्लेषक के प्रतिवेदन पर की गई अग्रसर कार्रवाई की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिएबैठक में प्रतिबंधित पान मसाला तंबाकू उत्पादों पर लगे प्रतिबंध के प्रभावी अनुपालन से संबंधित समीक्षा की जिसके तहत जानकारी दी गई कि पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करते हुए 45 लोगों पर फाइन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने जिले में मध्यान भोजन एवं आवासीय विद्यालयों आदि में बन रहे भोजन की जांच करने का भी निर्देश दिया।◆ एमआरपी से ज्यादा मूल्य लेने पर दुकानदारों पर हो सकती है कार्यवाही : बैठक के दौरान उपायुक्त ने सर्विलांस सैंपल की जानकारी ली एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह एमआरपी से ज्यादा मूल्य लेने वाले दुकानदारों पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करें एवं 30 जनवरी को लगने वाले विधिक जागरूकता शिविर में ग्राहकों को जानकारी दें कि वह किसी भी वस्तु के लिए एमआरपी से ज्यादा मूल्य ना दें।इस दौरान उपायुक्त ने कारोबारियों को जागरूक करने हैं का निर्देश देते हुए कहा की कारोबारियों को बताएं की पैकेज्ड फूड आदि की एक्सपायरी डेट जांच करना सुनिश्चित करें।◆खाद्द कारोबारी लाइसेंस के लिए यहाँ कर सकते हैं आवेदन :बैठक में खाद्य प्रतिष्ठान के संचालन हेतु लाइसेंस रजिस्टर्ड से संबंधित वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई तथा उपायुक्त ने बताया कि जिले में खाद्द कारोबारी खाद्द सुरक्षा अधिनियम के तहत www.foscos.fssai.gov.in पर फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।आपको बता दें कि उक्त वेबसाइट पर फूड सिक्योरिटी से संबंधित हर तरह की जानकारी उपलब्ध है।इस संबंध में जानकारी दी गई कि वैसे कालीबारी कारोबारी जिनकी सालाना आय ₹1200000 से कम है वह फॉर्म ए में अप्लाई कर सकते हैं एवं जिनकी आय 12 लाख से अधिक है वह फॉर्म बी में अप्लाई कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए वेबसाइट पर जाएं।

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