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Monday, December 23, 2024
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साहिबगंज – उपायुक्त राम निवास यादव ने 07 दिनों के भीतर क्रशर प्लांट हटाने का दिया निर्देश

उपायुक्त राम निवास यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मानकों का अनुपालन न करने के एवज में 13 क्रशर संचालकों का सीटीओ रद्द कर दिया गया है। ■इन सभी का सिटीओ हुआ है रद्द….खनन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक –शांति सिंह (सकरीगली साहिबगंज), दीनानाथ सिंह (मिर्जाचौकी),अवधेश कुमार (मंडरो), जयंतो गुहा (सकरी गली), राजकुमार महतो (मिर्जाचौकी), विनय कुमार गुप्ता (मिर्जाचौकी), राजीव सिंह (मिर्जाचौकी), पंकज कुमार सिंह (मिर्जाचौकी),अशोक कुमार सिंह (मिर्जाचौकी),रविशंकर सिंह (मंडरो),विनोद चौधरी (मंडरो), रुपेश चौधरी (मंडरो),मोहम्मद आजाद (मंडरो), उक्त सभी क्रशर संचालकों का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र के आलोक में सीटीओ रद्द कर दिया गया है। इन सभी क्रशर संचालकों को उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा 07 दिनों के अंदर क्रशर प्लांट हटा लेने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा है कि 07 दिनों के अंदर क्रशर प्लांट ना हटाए जाने की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा नियम संगत कार्यवाही करते हुए इन क्रशर प्लांट को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

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