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Monday, December 23, 2024
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साहिबगंज – जन्म मृत्यु पंजीकरण संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित

समाहरणालय स्थित सभागार में अपर समाहर्ता अनुज कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में जन्म मृत्यु पंजीकरण संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।मौके पर अपर समाहर्ता श्री प्रसाद ने बताया कि जन्म-मृत्यु निबंधन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके माध्यम से जनसंख्या एवं अन्य योजना के लिए कार्य किया जाता है अतः ऐसे दस्तावेज़ों का सही रहना बेहद आवश्यक है।बैठक के दौरान जिले में माह जनवरी से अगस्त तक जन्म निबंधन की प्रखंड वार समीक्षा की गई जिसके तहत बताया गया कि प्रखंड वार अस्पताल नगर परिषद नगर पंचायत में उक्त अवधि में 19,018 जन्म निबंधन प्रतिवेदित किए गए हैं, जिनके विरुद्ध सितंबर 2021 तक ऑनलाइन सीआरएस पोर्टल में 12,387 जन्म निबंधन किया जा चुका है।मृत्यु निबंधन की समीक्षा करते हुए पाया गया कि माह जनवरी से अगस्त तक 3058 मृत्यु निबंधन प्रतिवेदित किया गया है, जिसके विरुद्ध सीआरएस पोर्टल में ऑनलाइन 2474 मृत्यु निबंधन किया जा चुका है।इसी संबंध में अपर समाहर्ता ने जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म का जिले में शत-प्रतिशत ऑनलाइन निबंधन आधिकारिक वेबसाइट यूनिफॉर्म सीआरएस सॉफ्टवेयर पोर्टल पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।इसके अलावे बैठक में अपने अधीनस्थ क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी से विस्तृत रूप से जन्म-मृत्यु निबंधन से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।■ जन्म-मृत्यु के निबंधन को अनिवार्य रुप से दर्ज करवाना है-बैठक में अपर समाहर्ता ने बताया कि लोग पंचायत सचिव द्वारा जन्म- मृत्यु के 21 दिनों के भीतर जन्म – मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है व शहरी क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी से 21 दिनों में प्राप्त कर सकते है। 21 दिनों के बाद विलंब शुल्क मात्र एक रुपया देकर जन्म – मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र हासिल किया जा सकता है। जन्म – मृत्यु का निबंधन कराना अनिवार्य है। उन्होंने आम लोगों से जन्म एवं मृत्यु का निबंधन आवश्यक कराने की अपील भी की।■ ऑनलाइन करा सकते हैं निबंधन (रजिस्ट्रेशन)-बैठक में बताया कि जन्म– मृत्यु का पंजीकरण ऑनलाइन भी किया जा सकता है। लोग crsorg.gov.in पर जाकर निबंधन करवा सकते हैं। कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग नजदीकी पंचायत में जाकर पंचायत सचिव से निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं एवं शहरी क्षेत्र में नगर परिषद/निगम में जाकर जन्म – मृत्यु निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।■ जन्म प्रमाण पत्र से होने वाले लाभ निम्न हैं- – समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए ।- बच्चों के प्रथम अधिकार ।- स्कूलों में दाखिला हेतु ।- आयु का निश्चयात्मक प्रमाण हेतु ।- पास्पोर्ट व ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु ।■ मृत्यु प्रमाणपत्र से होने वाले लाभ निम्न हैं– पैतृक संपत्ति के उतराधिकार के लिए ।- बीमा राशि पाने के लिए ।- पारिवारिक पेंशन के लिए ।

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